उत्तराखंड

धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, 20 प्रस्ताव पर लगी मोहर

देहरादून। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग कर इसकी जानकारी दी।

धामी कैबिनेट की बैठक खत्म, 20 प्रस्ताव पर लगी मोहरदेहरादून, 20 दिसम्बर (आईएएनएस)। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में 20 प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री के सचिव शैलेश बगोली ने ब्रीफिंग कर इसकी जानकारी दी।

उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा सेवा संशोधन नियमावली 2022 में रक्षक पद के लिए शैक्षिक क्वालिफिकेशन उत्तराखंड पुलिस आरक्षी की भांति हाईस्कूल से बढ़ाकर इंटरमीडिएट का प्रावधान किया गया है। नियमावली में रक्षक पद की सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात 60:40 को परिवर्तित कर 90:10 का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नियमावली में रक्षक के पद के लिए आयु सीमा 18-35 वर्ष को परिवर्तित कर 18-30 वर्ष से किये जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रस्तावित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी रुड़की (संशोधन) विधेयक, 2022 के माध्यम से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलोजी रुड़की के नाम में संशोधन कर कोर यूनिवर्सिटी किया जाना है। प्रस्तावित विधेयक को आगामी विधानसभा के समक्ष पेश किया जाएगा।

प्रचलित नियमावली के अनुसार प्रवर्तन सिपाही के तिहाई पदों पर भर्ती चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों की पदोन्नति के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी ( समूह घ) का पद मृत संवर्ग घोषित होने, विभागान्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत कार्मिकों के अभाव एवं विभागान्तर्गत प्रवत्र्तन सिपाही के रिक्त पदों की संख्या अधिक होने पर प्रवत्र्तन सिपाही खाली पदों को शत प्रतिशत सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु प्रस्ताव किया गया है।

वर्तमान में नि:शक्त व्यक्तियों को अचल संपत्ति, भूखंड, मकान आदि खरीदने में 10 लाख रुपये मूल्य की सीमा तक चार्जेबल स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट प्रभावी है, जबकि महिलाओं के लिए छूट की सीमा 25 लाख रुपये निर्धारित की गयी है। अब महिलाओं को प्रदत्त स्टाम्प शुल्क में छूट के समान ही नि:शक्त व्यक्तियों को भी 25 लाख रुपये मूल्य तक की संपत्ति पर चार्जेबल स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट में अधिकतम 2 बार तक ही अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।

उत्तराखंड कैबिनेट के मुख्य बिंदु:-

  1. सचिवालय सुरक्षा प्रशासन की सेवा नियमावली संशोधन को मिली मंजूरी।
  2. उत्तराखंड में कैदियों को पैरोल लिए जाने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया।
  3. औद्योगिक विकास विभाग के तहत सिडकुल की पांच सड़कों के निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया गया।
  4. पीडब्ल्यूडी के तकनीकी संवर्ग के पदों का पुनर्गठन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
  5. यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रुड़की के नाम को बदलने पर लगी मुहर।
  6. केदारनाथ-बदरीनाथ के मास्टर प्लान की तर्ज पर ही जागेश्वर और महासू देवता का भी प्लान किया जाएगा तैयार।
  7. उत्तराखंड लॉजिस्टिक नियमावली को मिली मंजूरी।
  8. उत्तराखंड परिवहन परिवर्तन कर्मचारी सेवा नियमावली के संशोधन प्रस्ताव को मिली मंजूरी।
  9. राजस्व परिषद के सेवा नियमावली का किया गया गठन।
  10. सेवा नियमावली 2022 को प्रख्यापित करने की मंजूरी।
  11. नवीन जल विद्युत नीति को मिली मंजूरी।
  12. नि:शक्त व्यक्तियों को 25 लाख रुपये तक मूल्य की अचल संपत्ति खरीदने पर चार्जेबल स्टाम्प शुल्क में छूट।
  13. विधानसभा सत्र के सत्रावसान को मंत्रिमंडल की मंजूरी।

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