यूरोपीय संघ ने भारतीयों के लिए अधिक अनुकूल शेंगेन वीज़ा नियम अपनाएं
नई दिल्ली: यूरोपीय आयोग ने 18 अप्रैल को भारतीय नागरिकों के लिए एकाधिक प्रवेश वीजा जारी करने पर विशिष्ट नियम अपना गए हैं। भारत के लिए नव अपनाई गई वीज़ा “कैस्केड” व्यवस्था के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के भीतर दो वीज़ा प्राप्त करने और वैध रूप से उपयोग करने के बाद भारतीय नागरिकों को अब दो साल के लिए वैध दीर्घकालिक, बहु-प्रवेश शेंगेन वीज़ा जारी किया जा सकता है।
यह निर्णय प्रवासन और गतिशीलता पर ईयू-भारत कॉमन एजेंडा के तहत मजबूत संबंधों के संदर्भ में आता है, जो ईयू और भारत के बीच प्रवासन नीति पर व्यापक सहयोग चाहता है, जिसमें लोगों से लोगों के संपर्क की सुविधा प्रमुख पहलू है। यूरोपीय संघ के लिए एक भागीदार के रूप में भारत का महत्व।
शेंगेन वीज़ा धारक को किसी भी 180-दिन की अवधि में अधिकतम 90 दिनों के छोटे प्रवास के लिए शेंगेन क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। शेंगेन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश (जिनमें से 25 यूरोपीय संघ के राज्य हैं)- बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, जर्मनी, एस्टोनिया, ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्ज़मबर्ग, हंगरी, माल्टा, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, फिनलैंड और स्वीडन, साथ ही आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल हैं।