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जम्मू-कश्मीर: JKDFP पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन, UAPA के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित

नई दिल्ली: केंद्र ने बृहस्पतिवार को जेल में बंद अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) को ‘‘भारत विरोधी” और ‘पाकिस्तान समर्थक’ गतिविधियों के मद्देनजर पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है । एक आधिकारिक अधिसूचना में इसकी जानकारी दी गयी है। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रतिबंध का आदेश गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दिया गया।

जम्मू-कश्मीर के प्रमुख अलगाववादी नेता शाह ने 1998 में इसकी स्थापना की थी । शाह की पार्टी जेकेडीएफपी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक घटक थी। शाह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। शाह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2005 के धन शोधन मामले में 25 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) शाह के खिलाफ आतंकवाद वित्त पोषण मामले में आरोप पत्र दायर किया है।

कश्मीर को ‘इस्लामिक स्टेट’ बनाना
मोदी सरकार का कहना है कि अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जम्मू-कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने पूरे देश में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। 1998 से ही इस पार्टी के लोगों और नेताओं ने कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाने का प्रयास किया है। ये भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता के लिए हानिकारक है।’

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