उदयपुर : उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपी जावेद को राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने जमानत दे दी है। जावेद पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने कन्हैयालाल की हत्या का षडयंत्र रचने के आरोप लगाए थे। हाई कोर्ट ने जावेद की जमानत 2 लाख रुपये के जमानत मुचलके और 1 लाख रुपये की राशि पर मंजूर की है। एनआईए ने जावेद को कन्हैयालाल की हत्या के 20 दिन बाद गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ यह आरोप था कि वह घटना के एक दिन पहले मुख्य आरोपी रियाज अत्तारी से मिला था। उसके घर की तलाशी में बिना धार वाली तलवार भी मिली थी, जिसके चलते उस पर आर्म्स एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।
आपको बता दें कि 28 जून 2022 को आरोपी रियाज अत्तारी और मोहम्मद गोस ने टेलर कन्हैयालाल साहू की गला रेतकर हत्या कर दी थी। पैगंबर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली तत्कालीन बीजेपी प्रवक्ता नुपूर शर्मा का समर्थन करने से नाराज आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपियों ने हत्या के बाद वीडियो बनाकर पीएम मोदी को भी धमकी दी थी। जमानत का यह फैसला जावेद के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन इस मामले की गंभीरता और जाँच की प्रक्रिया को लेकर अब भी कई सवाल खड़े होते हैं।