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महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन! जानिए क्या है नए दिशा-निर्देश?

मुंबई: महाराष्ट्र में 31 तथा नववर्ष के स्वागत की तैयारियों के जोश को झटका लगा है। प्रदेश में ओमिक्रॉन का संकट बढ़ा है। भारत में ओमिक्रॉन के 400 से अधिक केस सामने आ चुके हैं। इनमें से अकेले महाराष्ट्र में 108 मामले सामने आए हैं। इस बढ़ते संकट को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई पाबंदियां लागू की हैं। शुक्रवार आधी रात से ये पाबंदी लागू हो चुकी हैं। इन नए नियमों के अनुसार, रात 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकेंगे। सीएम उद्धव ठाकरे ने नियमों का कठोरता से पालन करने की अपील की है नहीं तो आगे और सख्त पाबंदियों के लिए तैयार रहने को कहा है।

वही नए नियमों के अनुसार, सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए हॉल या ऑडिटोरियम में क्षमता से 50 फीसदी लोगों की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। जहां सीटों की क्षमता निश्चित नहीं है वहां 25 फीसदी व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति है। यदि किसी खुली जगह में कोई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो 25 फीसदी व्यक्तियों की मौजूदगी की ही अनुमति होगी।

शादी के समारोहों के लिए एक वक़्त में हॉल में 100 व्यक्तियों तक की उपस्थिति की अनुमति दी गई है। यदि किसी खुले स्थान में समारोह हो तो 250 या तय की हुई जगह की कुल क्षमता से 25 फीसदी, इनमें से जो संख्या कम होगी, उतने ही व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी। अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों के लिए भी लोगों की उपस्थिति के लिए यही शर्तें लागू होंगी। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार रेस्टोरेंट्स, होटल, जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, थिएटरों में सीटों की क्षमता से 50 फीसदी लोगों को उपस्थिति को अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त जिला आपदा प्रबंधन विभाग को आवश्यकता के अनुसार पाबंदियों को कड़े करने का अधिकार दिया गया है। क्रिसमस, शादियों का सीजन, नववर्ष की तैयारियों के दौरान कोरोना- ओमिक्रॉन के संक्रमण में तेजी आने की आशंकाओं को देखते हुए कुछ अतिरिक्त पाबंदी लगाई गई है।

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