मध्य प्रदेशराज्य

60 साल की उम्र के बाद मिलेगा पेंशन, मजदूरों को लेकर मोहन सरकार करेगी बड़ा एलान

भोपाल : मध्यप्रदेश में अब मजदूरों को 60 साल (60 years) की उम्र के बाद पेंशन दिए जाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के श्रम, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद पटेल ने विभाग की समीक्षा बैठक में इसके प्रावधानों को लेकर भी चर्चा की है। मंत्री पटेल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों को 60 साल की आयु के बाद पेंशन देने को लेकर बैठक में विचार-विमर्श किया गया।

मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे मजदूरों को 60 साल के बाद पेंशन देने संबंधी विचार किया जाएगा। मंत्री पटेल शासकीय योजनाओं में 60 साल की आयु के बाद मजदूरों को लाभ की पात्रता नहीं होने संबंधी प्रावधानों की समीक्षा कर रहे थे। मंत्री पटेल ने कहा कि मजदूरों के संबंध में प्रावधानों और निर्णयों में संवेदनशीलता का ध्यान रखा जाए। बैठक में प्रमुख सचिव श्रम सचिन सिन्हा, श्रम आयुक्त संजय गुप्ता, अध्यक्ष, असंगठित कर्मकार मंडल सुल्तान सिंह शेखावत, अध्यक्ष, श्रम कल्याण मंडल भगवान दास गोंडाने एवं अध्यक्ष, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल हेमंत तिवारी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

श्रम मंत्री पटेल ने कहा कि बैठक में मजदूरों के पंजीयन निरस्त किए जाने के बाद अनुविभागीय अधिकारी के यहां होने वाली अपील के प्रावधान को हटाया जाएगा। गरीब व्यक्ति को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित नहीं होने देंगे। अपील का प्रावधान जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी या श्रमिक बोर्ड के समक्ष करने संबंधी निर्णय विचारोपरांत लिया जाएगा। उन्होंने निर्देशित किया कि मजदूरों के होने वाले पंजीयन के निरस्तीकरण के कारणों और उनके जस्टिफिकेशन के लिए किसी भी एक जिले की सैंपलिंग की जाए। इससे मजदूरों के पंजीयन के निरस्तीकरण की व्यवस्था पारदर्शी होगी। प्रदेश में वर्तमान में पंजीयन के लिए 50 हजार कियोस्क कार्य कर रहे हैं।

श्रम मंत्री पटेल ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को 45 वर्ष की उम्र के बाद बीमा योजना में कवर करने संबंधी विचार कर निर्णय लिया जाएगा। इससे मजदूरों को 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन के लाभ के साथ अन्य राशि भी प्राप्त होगी। मंत्री पटेल ने मजदूरों के लिए संचालित केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री पटेल ने मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना 2.0 और मुख्यमंत्री जन-कल्याण संबल योजना 1.0 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी भी प्राप्त की। मंत्री ने रिक्त पदों की पूर्ति त्वरित रूप से करने के निर्देश भी दिए।

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