चूहे के हत्यारोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर, सशर्त जमानत पर रिहा; चार्जशीट लगाने की तैयारी में पुलिस
यूपी के बदायूं जिले में चूहे की हत्या के आरोपी ने सीजेएम कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दे दी है। फिलहाल, आरोपी को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। उधर, चूहे की पोस्टमार्टम रिेपोर्ट आ चुकी है। इसमें दम घुटने से चूहे की मौत की पुष्टि हुई है। पुलिस इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर चार्जशीट लगाने की तैयारी में है।
कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला पनवड़िया निवासी कुंभकार मनोज कुमार ने 25 नवंबर को एक चूहे को पकड़ लिया था। उसे रस्सी से बांधकर नाले में डाल दिया था। इस दौरान चूहे की मौत हो गई थी। मामले में पीएफए के जिला अध्यक्ष विकेंद्र शर्मा ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने उस पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर लिखी थी। मामले में पुलिस ने आईवीआरआई में चूहे का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें चूहे की मौत का कारण लिवर में इंफेक्शन और दम घुटना बताया गया।
पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले में चार्जशीट लगाने की तैयारी में है। चार्जशीट लगने पर गिरफ्तारी का अंदेशा होते ही हत्यारोपी मनोज ने अधिवक्ता के जरिए सीजेएम नवनीत कुमार भारती की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। घटना के दिन पशु प्रेमी से बहसबाजी के आरोप में पुलिस ने मनोज का चालान धारा 151 में किया था, जिसमें उसने पहले ही मजिस्ट्रेट के यहां से जमानत ले ली थी।
आईवीआरआई के ज्वाइंट डायरेक्टर केपी सिंह ने गुरुवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा किया। बताया, चूहे के पोस्टमार्टम को डॉक्टर के पैनल ने किया। जिसमें डॉ. अशोक कुमार व डॉ. पवन कुमार (दोनों पैथॉजिस्ट) ने किया। पोस्टमार्टम में पता चला कि चूहे की मौत के फेफड़े के फूलने और लिवर में संक्रमण के चलते हुई। नाले में डुबोने की बात कहीं जा रही थी, लेकिन उसके फेफड़ों में पानी नहीं मिला। न ही उसके शरीर में गंदगी मिली और न ही नाले का गंदा पानी पाया गया। कुल मिलाकर चूहे की मौत दम घुटने से हुई थी।