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SC ने मैरिटल रेप को बलात्‍कार की श्रेणी में डाला

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अब अविवाहित महिलाएं भी 24 हफ्ते तक का गर्भ गिरा सकेंगी. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल्स के नियम 3b का विस्तार किया है. अब तक सामान्य मामलों में 20 हफ्ते से अधिक और 24 हफ्ते से कम के गर्भ के अबॉर्शन का अधिकार विवाहित महिलाओं को ही था.

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