तिरुवनंतपुरम : केरल कोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर महिला को 16 साल के लड़के के यौन शोषण के आरोप में सात साल की सजा सुनाई है। 34 साल की ट्रांसवुमन आरोपी का नाम सचू सैमसन है, जो तिरुवनंतपुरम जिले के चिरैनकीझू की रहने वाली है। तिरुवनंतपुरम की स्पेशल फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने सैमसन पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, केरल में पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रांसजेंडर को किसी अपराध के लिए सजा दी गई है। मामले में जस्टिस सुदर्शन ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को एक साल और जेल में रहना होगा। मामले में आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
स्पेशल पब्लिक प्रोसेक्यूटर आर एस विजय मोहन ने बताया कि ये पूरी घटना 23 फरवरी 2016 की है जब चिरयिंकीझू से ट्रेन से तिरुवनंतपुरम आ रही ट्रांसवुमन पीड़ित लड़के से मिली थी। उसकी लड़के से दोस्ती हो गई और जब ट्रेन सेंट्रल स्टेशन पर पहुंची तो वह लड़के को बहला-फुसलाकर स्टेशन से बाहर अपने ठिकाने पर ले गई, जहां उसने उस लड़के का यौन शोषण किया। पुलिस के मुताबिक, लड़के ने उसके साथ जाने से मना किया तो आरोपी ने उसे धमकी भी दी। इस घटना के बारे में लड़के ने अपने परिवार को नहीं बताया।
आरोपी ने बाद में लड़के को कुछ जगहों पर आने के लिए कई बार फोन भी किया, लेकिन लड़के ने मना कर दिया। लड़के की मां ने देखा कि उनका बेटा लगातार संदेश भेज रहा था और फोन पर बात करते समय वह परेशान लग रहा था। जब लड़के ने फोन नंबर ब्लॉक कर दिया तो आरोपी ट्रांसवुमन ने फेसबुक पर मैसेज भेजा था।
लड़के का फेसबुक अकाउंट उसकी मां के फोन पर लॉग इन था। जब उसकी मां ने फेसबुक पर दोनों के मैसेज देखे तो वह चौंक गई। लड़के की मां ने उस मैसेज का रिप्लाई दिया और मिलने के लिए थम्पनूर बुलाया। जैसे ही आरोपी वहां पहुंची, पहले से ताक पर बैठी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।