राजनीति
मीडिया से यह नहीं कह सकते कि क्या दिखाएं और क्या नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को टीवी और रेडियो के कार्यक्रमों के खिलाफ होनी वाली शिकायतों के निपटारे के लिए कानूनी तंत्र विकसित करने के लिए कहा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि हम मीडिया को यह नहीं कह सकते कि आप क्या दिखाएं और क्या नहीं।
चीफ जस्टिस जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को केबल टेलिविजन नेटवर्क विनिमयन कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए वैधानिक तंत्र विकसित करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उन्हें टीवी या रेडियो के किसी कार्यक्रम को लेकर आपत्ति है तो वह अपनी शिकायत लेकर कहां जाएं।




