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गुजरात में नाबालिग से गैंगरेप के तीन दोषियों को 20 साल कैद

यहां की एक विशेष पोक्सो अदालत ने 16 वर्षीय एक किशोरी के साथ सामूहिक बलात्कार करने के तीन दोषियों को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. यह घटना यहां के खेरालू इलाके में एक साल पहले हुई थी. विशेष न्यायाधीश बी एस काला ने संजय गिरी गोस्वामी, जयंतीजी ठाकोर और नागजी वघारी को 20 साल कैद तथा 17-17 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई.गुजरात: नाबालिग से गैंगरेप के तीन दोषियों को 20 साल कैद

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दोषी अगर जुर्माना नहीं दे पाए तो उन्हें दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. पीड़ित ने करीब एक साल पहले खेरालु पुलिस थाने में तीन व्यक्तियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों को अगले ही दिन गिरफ्तार कर लिया गया था. 

शादी समारोह में प्रस्तुति देने पहुंची डांसर के साथ गैंगरेप
आपको बता दें कि 14 मार्च को मध्य प्रदेश के बीना में शादी समारोह में नृत्य प्रस्तुति देने पहुंची एक युवती के साथ गैंगरेप किए जाने का मामला सामने आया था.  पीड़िता की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है. वहीं दूसरा आरोपी घटना के बाद से ही फरार है. उसे ढूंढने के लिए पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है. फरार आरोपी के रिश्तेदारों और गिरफ्तार शख्स से भी पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए जा रहे थे. 

दादी को समारोह में छोड़ युवती से दुष्कर्म
जानकारी के मुताबिक, बीना के पास रहने वाले एक युवती को गांव में हो रही एक शादी में नृत्य प्रस्तुति के लिए बुलाया गया था. उसे लेने के लिए जयसिंह और यशपाल यादव पहुंचे थे. दोनों आरोपी पीड़िता और उसकी दादी को शादी समारोह में ले जाने के लिए निकले. दादी को तो समारोह में छोड़ दिया गया, लेकिन युवती को आरोपी जबरन खेत में ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.

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