लापरवाही बरतने पर एक्शन, 2 निलंबित, 20 को नोटिस जारी
भोपाल : मध्यप्रदेश (MP) में लापरवाही (Negligence) पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले के तालाब के भू अर्जन संबंधित कार्य में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है। साथ ही जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को नोटिस (Notice) जारी कर दिया गया है। कलेक्टर द्वारा कार्यपालन यंत्री को नोटिस जारी कर कहा गया है कि कार्य में बेहद गंभीर लापरवाही नजर आ रही है। ऐसे में आप के खिलाफ एक्शन लेते हुए FIR क्यों न करवाई जाए।
इतना ही नहीं राजस्व अधिकारी को भी नोटिस जारी किया जाएगा। बता दें कि 4 साल से प्रकरण लंबित होने के बाद अब कलेक्टर ने इसे बेहद गंभीर लापरवाही बताया है। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पाया कि जिले में विधायक-सांसदों की निधि से किए जाने वाले कार्य में भी अनावश्यक देरी की जा रही है ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग, लोक स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग सहित जनपद पंचायतों के अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।
इधर टीकमगढ़ में जिला पंचायत के वार्ड नंबर 17 में जीते हुए सदस्य को प्रमाण पत्र देने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी ने पुन्नी देवी कुशवाहा को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। वहीं लिपिकीय त्रुटि के कारण गड़बड़ी की बात सामने आई है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर एसडीएम को नोटिस जारी किया गया है जबकि बीआरसीसी हामिद खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
इतना ही नहीं 9 और अधिकारी कर्मचारियों को सारणीकरण के लिए जिम्मेदार मानते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत के वार्ड नंबर 17 के विजेता प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र बांटा जा रहा था। जिसमें पुन्नी देवी के जगह पर अहिर बत्ती देवी को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया था जबकि पुन्नी देवी को अधिक वोट मिले थे। इस मामले में राजनीतिक तूल पकड़ने के बाद कलेक्टर द्वारा जांच की अनुमति दी गई थी।
इधर श्योपुर में कलेक्टर शिवम वर्मा द्वारा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें अमृत सरोवर की समीक्षा के दौरान चेक डैम निर्माण में लापरवाही बरतने पर सहायक यंत्री सहित इन उपयंत्री को नोटिस जारी कर दिया गया है। वही बैठक में कलेक्टर ने जलाभिषेक अभियान के तहत अमृत सरोवर तालाबों की समीक्षा की। जिसमें सभी तालाबों के निर्माण कार्य 10 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। वही तकनीकी रूप से लापरवाही के कारण सहायक यंत्री पंकज राजपूत, उपयंत्री सुरेश धाकड़ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं जबकि पांडोला में तालाब मरम्मत में लापरवाही बरतने पर सब इंजीनियर राजपूत और उपयंत्री रामनिवास धाकड़ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
एक अन्य कार्यवाही बड़वानी जिले में की गई है। जहां सोसाइटी गठन के बाद विधि अनुसार कार्य न करने पर 14 संस्थाओं को अंतिम शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं सुरेश सांवले ने जिले की 14 सहकारी संस्थाओं को मध्य प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। वहीं एक महीना में प्रतिउत्तर प्रस्तुत करने का समय दिया गया है।