उत्तर प्रदेशराज्य

आजम खान के करीबी सीओ आले हसन को राहत नहीं, कोर्ट ने नौ और मामलों में रद्द की जमानत याचिका

रामपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान के करीबी माने जाने वाले रिटायर्ड सीओ आले हसन की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। कोर्ट ने अब नौ और मामलों में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के करीबी माने जाने वाले रिटायर्ड सीओ आले हसन पर शत्रु संपत्ति समेत करीब पचास से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ज्यादातर मामलों में उनको जमानत मिल चुकी है। यह सभी मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। कोर्ट ने पिछले दिनों अजीमनगर थाने में दर्ज किसानों की जमीन कब्जाने के दो मामलों में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए थे। इसके बाद से अजीमनगर पुलिस ने उन्हें दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, जहां से जेल भेज दिया गया था। कोर्ट की ओर से 12 अन्य मामलों में कस्टडी भी ले ली थी। कोर्ट में किसानों की जमीन हड़पने के नौ और मामलों में जमानत याचिका दायर की गई थी। इन पर सुनवाई हुई। कोर्ट में सुनवाई के बाद नौ ममलों में उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अब तक आले हसन की 17 मामलों में जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी व सजायाफ्ता अंगद राय को भभुआ जेल से वारंट बी पर गाजीपुर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत में शुक्रवार को पेश किया गया। धमकी देने के मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंगद की जमानत याचिका खारिज कर दी। तीन मार्च 2023 को सदर कोतवाली थाने में डिलिया निवासी प्रमोद गिरी ने अमित आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।

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