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असम सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा को किया पार, 3,000 कैदियों को करेंगे शिफ्ट

गुवाहाटी। असम सरकार (Assam govt.) ने ग्वालपारा जिले में घोषित विदेशियों के लिए एक ट्रांजिट कैंप (transit camp) के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय (Gauhati High Court) द्वारा निर्धारित 45 दिनों की समय सीमा को पार कर लिया है। असम के गृह विभाग (Assam Home Department) के अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ट्रांजिट कैंप, जिसे पहले गोलपारा जिले के मटिया में डिटेंशन सेंटर कहा जाता था, लगभग पूरा हो गया था। बताया गया है कि 64 करोड़ रुपये की लागत से 25 एकड़ जमीन में ट्रांजिट कैंप (transit camp) का निर्माण किया जा रहा है।

ट्रांजिट कैंप (transit camp) लगभग 3,000 कैदियों को समायोजित करने में सक्षम होगा। एक्सक्लूसिव ट्रांजिट कैंप में एक स्कूल और एक अस्पताल भी होगा। रिपोर्ट में गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि असम सरकार ने ट्रांजिट कैंप (transit camp) के बाकी काम और जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कुछ और समय मांगा है। 11 अगस्त को गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने असम सरकार को 45 दिनों के भीतर गोलपारा में ट्रांजिट कैंप का निर्माण पूरा करने का निर्देश दिया।

जस्टिस कल्याण राय सुराणा (Justice Kalyan Rai Surana) ने अगस्त में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि “… राज्य ने परिकल्पना की कि मटिया, गोलपारा में डिटेंशन सेंटर (Detention Center) का निर्माण सितंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा … विद्वान महाधिवक्ता ने प्रस्तावित डिटेंशन सेंटर के निर्माण को पूरा करने और बंदियों को स्थानांतरित करने के लिए छह सप्ताह का समय देने की प्रार्थना की है ‘।

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