‘एयर सुविधा फॉर्म’ की अनिवार्यता खत्म, अब भारत आने वाले पैसेंजर्स को नहीं भरना होगा ‘सेल्फ-डिक्लेरेशन’ फॉर्म
नई दिल्ली. एक बड़ी खबर के अनुसार अब भारत आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ‘एयर सुविधा’ (Air Suvidha) पोर्टल पर सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म (Self Declaration Form) अपलोड करने का प्रावधान हटा दिया है। यह संशोधित आदेश बीते 9 फरवरी यानी आज से प्रभावी हो गया है। वहीं एयर सुविधा फॉर्म भारत आने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का अनिवार्य रूप से भरा जाने वाला एक सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म था, जिसमें उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति और हालिया यात्रा विवरण सहित अन्य जानकारी भी शामिल थी।
लेकिन अब भारत सरकार ने चीन, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया, थाईलैंड और जापान से/के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए COVID-19 परीक्षण और ‘एयर सुविधा’ फॉर्म अपलोड करना बंद कर दिया है। दरअसल चीन में बढ़ते कोरोना के चलते ‘एयर सुविधा’ पोर्टल पर सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म अपलोडकरने की बाध्यता एक बार फिर शुरू हुई थी।
ऐसे में अब कोरोना महामारी के समय की अधिकांश शर्तें हटा दी गई हैं, लेकिन फिलहाल एयर सुविधा फॉर्म भरने जैसी कुछ शर्तें अभी भी लागू थी। वहीं मास्क की अनिवार्यता को खत्म किए जाने के बाद फ्रीक्वेंट फ्लायर्स और ट्रेवल इंडस्ट्री एयर सुविधा फॉर्म भरने और जमा करने की आवश्यकता को भी खत्म की मांग कर रहे थे। इधर विदेश से भारत जाने वाली फ्लाइट में एयरलाइन स्टाफ यह चेक करता था कि क्या यह फॉर्म वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ जमा किया गया है या नहीं।
जानकारी हो कि, मास्क और एयर सुविधा फॉर्म की अनिवार्यता ऐसे समय में खत्म हुई है जब एयर ट्रैवल कोरोना पूर्व स्तरों के करीब पहुंच चूका है। एविएशन रेगुलेटर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के बीते महीने जारी किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू यात्रियों के साथ इंटरनेशनल पैसेंजर्स का भी आवागमन बढ़ा है।