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SC ने क्षेत्र (NCR) में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगया प्रतिबन्ध 

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर सोमवार को प्रतिबंध लगाते हुए परिवहन विभाग को ये घोषणा करने का निर्देश दिया कि अगर ऐसे वाहन चलते पाए गए तो उन्हें जब्त कर लिया जायेगा। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (Delhi-NCR) में प्रदूषण की स्थिति को ‘बहुत ही चिन्ताजनक’ बताते हुए कहा कि 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों की सूची केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाए। यही नहीं, पीठ ने इस बारे में समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित किए जाने की बात कही, ताकि जनता को इसकी जानकारी मिल सके। पीठ ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सोशल मीडिया पर तत्काल एक एकाउन्ट खोलने का निर्देश दिया। जिसपर प्रदूषण की समस्या के बारे में नागरिक शिकायत दर्ज कर सकें और संबंधित प्राधिकारी उन पर उचित कार्रवाई कर सके। न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण को ग्रेडेड रेसपान्स कार्य योजना (ग्रेप) के तहत कदम उठाने की इजाजत दी है। इस योजना का मकसद दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाके में वायु प्रदूषण से निपटना है और वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाना है।

इस मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने उन मीडिया रिपोर्ट का जिक्र किया जिनमें प्रदूषण के बहुत उच्चस्तर की वजह से लोगों को प्रात: काल सैर पर नहीं जाने की सलाह दी गई थी। केन्द्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी से पीठ ने सवाल किया, ‘‘क्या आप पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन गए हैं? गरीब लोगों को अपनी आजीविका के लिए वहां काम करना होता है। उन्हें जिस तरह की थकान होती है वह लोदी गार्डन में प्रात: काल की सैर करने वालों से कहीं अधिक होती है।’’ पीठ ने कहा, ‘‘वे भारी शारीरिक काम करते हैं। आप उनसे अपना काम बंद करने के लिए नहीं कह सकते क्योंकि सवेरे काम करना उनके लिए असुरक्षित है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थित है।

ये बहुत ही कष्टप्रद है।’ पीठ ने नाडकर्णी से कहा कि प्राधिकारियों को ठीक तरह से अपना काम करके दिल्ली जैसी स्थिति से बचने का समाधान खोजना होगा। नाडकर्णी ने पीठ से कहा कि वे प्रदूषण के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए सोशल मीडिया पर एकाउन्ट खोलने के न्याय मित्र के सुझाव का समर्थन करते हैं। पीठ ने बवाना, नरेला, द्वारका, नांगलोई और मुण्डका जैसे दिल्ली के अनेक इलाकों में कूड़ा जलाने से उत्पन्न स्थिति की तस्वीरों के अवलोकन के बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम को इस बारे में दो दिन के भीतर हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले में न्यायालय अब एक नवंबर को आगे सुनवाई करेगा। इससे पहले, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने भी दिल्ली की सड़कों पर 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर पाबंदी लगा दी थी। न्यायालय इस समय दिल्ली में वायु प्रदूषण की चिंताजनक स्थिति से निपटने के उपायों पर विचार कर रहा है।

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