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PF, GPF अकाउंट होल्डर्स को मिली दोहरी खुशी, सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

अगर आप नौकरीपेशा हैं और पीएफ एवं जीपीएफ खाता खुला हुआ है, तो ये खबर आपको खुश कर देगी। सरकार ने बुधवार को कहा कि जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) खाताधारकों को पैसा निकालने के लिए किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आधार नंबर को पीएफ खाते से जोड़ने की तारीख को आगे बढ़ा दिया है।
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केंद्रीय मंत्री जीतेंद्र सिंह लोकसभा में बताया कि जीपीएफ खाताधारक बच्चों की पढ़ाई, बीमारी, घर के खर्चे, और गाड़ी खरीदने के लिए अकाउंट से पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट भी लगाने की कोई जरुरत नहीं पड़ेगी। मतलब कोई भी कर्मचारी अपने जीपीएफ खाते से आसानी से पैसा निकाल सकेगा।
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ईपीएफओ को आधार से लिंक करने की डेडलाइन बढ़ी
वहीं दूसरी तरफ ईपीएफओ ने पीएफ और पेंशन खाते को आधार से लिंक करने की समयसीमा को बढ़ा दिया है। अब ऐसे खाताधारक अपने पीएफ अकाउंट को 30 अप्रैल तक आसानी से लिंक करा सकेंगे। इससे पहले ईपीएफओ ने 31 मार्च तक यह समयसीमा तय की थी।