छत्तीसगढ़राज्य

CM बघेल का कर्मचारियों को तोहफा, अब मिलेगा 30 दिन के अवकाश का लाभ, आदेश जारी, यह होंगे नियम

रायपुर : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें अवकाश का लाभ मिलेगा। इसके लिए तारीख में वृद्धि की गई है। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए आदेश जारी किए गए थे। राज्य सरकार के आदेश जारी होने के बाद अब उन्हें 18 की बजाए 30 दिन के अवकाश के सुविधा उपलब्ध होगी।
30 दिन का आकस्मिक अवकाश

छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों को 18 दिन की जगह 30 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार के निर्देश देने के बाद अब जिलों से भी आदेश जारी होने शुरू हो गए हैं। बस्तर के DEO द्वारा सभी बीईओ, प्राचार्य और उपप्राचार्य को पत्र जारी किया गया है।

जारी आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के 3 अगस्त के आदेश का भी हवाला दिया गया है। आदेश के तहत प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में संविदा कर्मचारियों को 18 दिन का अवकाश दिया जाता था। जिसे अब 30 दिन का कर दिया गया है। अब उन्हें 30 दिन का अवकाश मिलेगा।

आदेश में स्पष्ट किया गया है की अधिसूचना के प्रति को संलग्न किया जाए और इसके तहत आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इस नियम में बाकी सभी शर्तें पूर्व की तरह ही यथावत रहेगी।

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