लखनऊ

मुख्य सूचना आयुक्त ने सहारनपुर में जनसूचना अधिकाारियों के साथ की समीक्षा बैठक

30 दिन में सूचना देना अनिवार्य, अन्यथा नियम के तहत होगी कार्यवाही


लखनऊ : राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने जनपद सहारनपुर के अपीलीय/जनसूचना अधिकारियों की विकास भवन, सहारनपुर के सभागार में बीते 2 नवम्बर को समीक्षा बैठक करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों से सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आने वाले आवेदन-पत्रों का निस्तारण करने में उनके सामने किस तरह की समस्याएं आती है, पूछा तो, उपस्थित अपीलीय/जनसूचना अधिकारियों ने आयोग से आवेदन-पत्रों को शीघ्र निपटाने के विषय में पूछा और आयोग द्वारा आरटीआई के नियमों के तहत उन्हें विस्तृत जानकारी दी गयी।
अधिकारियों का मत था कि व्यक्तिगत सूचनाएं देने में सबसे ज्यादा परेशानी आती है। इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदय ने अधिकारियों को अवगत कराया कि जो सूचना तृतीय पक्ष या व्यक्तिगत की सूचना हो, उसके सम्बन्ध में आरटीआई की धारा 8 (जे) के तहत आप तृतीय पक्ष से पत्राचार कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उसकी सूचना आवेदनकर्ता को दी जाये या नहीं, जैसा तृतीय पक्ष द्वारा बताया जाये वैसी रिपोर्ट आवेदनकर्ता और आयोग को दी जाये, आयोग इसे संज्ञान में लेगा, सूचना जनहित एवं भ्रष्टाचार से सम्बन्धित होने पर आयोग (सम्बन्धित पक्ष) तृतीय पक्ष को नोटिस भी जारी करेगा।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने अधिकारियों से सूचना में विलम्ब का कारण पूछा तो अधिकारियों का मत था कि जब सूचना धारित अधिकारी/कर्मचारी से सूचना मांगी जाती है, तो वह सूचना नहीं देते है, इसलिए सूचना में विलम्ब होता है, जिस कारण आयोग द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत कार्यवाही कर दी जाती है, जिसका खामियाजा जनसूचना अधिकारी भुगतते है। इस पर आयुक्त महोदय ने अधिकारियों को अवगत कराया कि वादी के प्रार्थना-पत्र में जिस बिन्दु की सूचना का सम्बन्ध आपके विभाग से न हो, वहां पर अधिनियम की धारा-6(3) के तहत 5 दिन के अन्दर सम्बन्धित विभाग को पत्र अन्तरित कर सकते हैं, लेकिन जब सूचना उसी विभाग से सम्बन्धित हो, जिससे वादी ने आरटीआई के तहत सूचनाएं मांगी है, तो उस स्थिति में जनसूचना अधिकारी को चाहिए कि वह सूचना धारित अधिकारी/कर्मचारी को सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 5(5), 5(4) के तहत पत्र लिखकर सूचित करें कि वादी की सूचनाओं का सम्बन्ध आपसे हैं, सूचनाएं उपलब्ध कराये, जिससे वादी को सूचनाएं दी जा सके। इसके बावजूद भी सम्बन्धित द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो इसकी सूचना आप आयोग को दे, फिर आयोग सम्बन्धित अधिकारी को नोटिस जारी करेगा कि वादी की सूचनाएं उपलब्ध कराये, फिर भी सम्बन्धित अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो फिर आयोग जनसूचना अधिकारी पर कार्यवाही न करके, सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 20(1) के तहत दण्डात्मक एवं धारा 20(2) के तहत विभागीय कार्यवाही करेगा।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान ने सहारनपुर के अपीलीय/जनसूचना अधिकारियों को आरटीआई के नियमों की विस्तृत जानकारी देते, उन्हें निदेर्शित किया कि वह आवेदनकर्ता को अवगत कराये कि आरटीआई के तहत आवेदक (वादी) जो सूचना चाह रहा है, वह सादे कागज पर स्पष्ट लिखित, टंकित या सूचना अधिकार अधिनियम के प्रारूप पर सूचनाएं मांगे तथा जो सूचना निर्धारित 500 शब्दों से अधिक हो वह सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की नई नियमावली-2015 (4) (1) (ग) के तहत देय न होगी, तथा आवेदनकर्ता के पत्र के साथ रू0 10 पोस्टल आर्डर या नकद सलग्न न हो तो भी सूचना देय नहीं है, तथा निर्धारित समय 30 दिन के अन्दर वादी से नियमानुसार शुल्क की मांग करे, यदि वह शुल्क जमा न करे तो भी सूचना देय न होगी, मामला राज्य सूचना आयोग में आने पर आयोग इसे संज्ञान में लेगा और नियम के तहत प्रकरण मे आदेश पारित किया जायेगा।
राज्य सूचना आयुक्त हाफिज उस्मान नेे अधिकारियों को निदेर्शित किया कि वह आरटीआई के नए नियमों के तहत आवेदनों को गम्भीरता से ले, और उनका नियम के तहत निस्तारण करे। कुछ अधिकारियों द्वारा दिये गये रिपोर्ट पर महोदय ने संतोष व्यक्त किया, और ज्यादातर अधिकारियों द्वारा दिये गये रिपोर्ट पर आयुक्त महोदय ने सख्त रूख अपनाते हुए, उन्हें पुनः निदेर्शित किया कि आरटीआई के आवेदन-पत्रों को गम्भीरता से ले, जिसमें वादी द्वारा कितने आवेदन जनसूचना अधिकारी को प्राप्त हुए है, जनसूचना अधिकारी से संतुष्ट न होने पर कितने आवेदकों ने प्रथम अपील की है, कितने वाद अब राज्य सूचना आयोग में लम्बित है, और कितने वादों का निस्तारण विभाग द्वारा अपने स्तर से किया गया है, विस्तृत रिपोर्ट अगले 30 दिन के अन्दर आयोग के समक्ष पेश करें। विकास भवन, सहारनपुर के सभागार में भारी संख्या में अपीलीय/जनसूचना अधिकारी उपस्थित रहे, उनमें से कुछ अधिकारियों के नाम इस प्रकार है, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, एडीएम प्रशासन, एडीएम वित्त एवं राजस्व, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, (सभी क्षेत्राधिकारी पुलिस विभाग) एसडीएम सदर, नगर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार (सभी तहसीलों) जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता (सभी विभागों) अधिशासी अधिकारी (नगरपालिका परिषद) डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर व अन्य अपीलीय/जनसूचना अधिकारी/सूचना से सम्बन्धित कर्मचारी जनपद सहारनपुर में उपस्थित रहें, और आरटीआई के नियमों के विषय में आयुक्त महोदय से विभिन्न तरह की जानकारी प्राप्त की। इस सम्बन्ध में आयुक्त महोदय का जनपद सहारनपुर के आगमन पर अधिकारियों द्वारा उनका धन्यवाद किया गया।

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