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इमरान के बाद बुशरा को भी भ्रष्टाचार केस में मिली राहत, कोर्ट ने 12 सितंबर तक के लिए दी अग्रिम जमानत

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत (court) ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को भ्रष्टाचार (Corruption) के कई मामलों में मंगलवार को 12 सितंबर तक अग्रिम जमानत दे दी। तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से खान पंजाब प्रांत की अटक जेल में बंद है।

बुशरा बीबी (49 वर्षीय) अपने वकील लतीफ खोसा और इंतिजार हुसैन पंजूथा के साथ इस्लामाबाद में जवाबदेही अदालत में पेश हुईं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के मुताबिक अदालत ने पांच लाख रुपये के मुचलके के खिलाफ उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली।

बुशरा बीबी तोशाखाना और अल-कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट मामलों सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों में नामजद हैं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में खान की तीन साल कैद की सजा निलंबित किए जाने के कुछ घंटे बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख को तोशाखाना मामले में इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार किया गया था और एक जिला अदालत ने उन्हें तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। उन्हें गोपनीय राजनयिक केबल (साइबर) मामले के संबंध में गोपनीयता अधिनियम (संशोधन) 2023 से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत के समक्ष बुधवार को पेश होना है।

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