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सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों के एरियर का भुगतान 15 मार्च तक किया जाए – SC

नई दिल्ली : सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि सशस्त्र बलों के सभी पात्र पेंशन भोगियों के एरियर का भुगतान 15 मार्च तक किया जाए। बता दें कि इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने की।

पीठ ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि सशस्त्र बलों के जो भी पात्र पेंशनभोगी हैं, उन सभी की बकाया राशि का भुगतान तेजी से किया जाए और इसमें आगे भी किसी तरह की कोई देरी न हो। सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अगर पूर्व सैनिकों के संघ को लगता है कि केंद्र की तरफ से वन रैंक वन पेंशन के बकाए के भुगतान में किसी भी कार्रवाई से वो असंतुष्ट हैं तो पीआईएल दाखिल कर सकते हैं।

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