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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, ”सेवा विवाद मामले को बड़ी बेंच को किया जाए रेफर”

नई दिल्ली: केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे पर जीएनसीटीडी बनाम भारत संघ मामले में 2018 के फैसले को बड़ी बेंच को भेजने पर विचार करने के लिए कहा। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी.वाइर्. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया, मैंने इस मामले को बड़ी बेंच को भेजने पर एक आवेदन दायर किया था और पहले ही तर्क दिया था। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, हमने आवेदन पर तर्क नहीं सुना। यह कभी तर्क नहीं दिया गया। हम रिज्वाइंडर में हैं। मेहता ने जोर दिया कि मामले को बड़ी बेंच को भेजने की आवश्यकता है।

मामले की सुनवाई कर रही बेंच में जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पीएस नरसिम्हा भी शामिल थे। बेंच ने कहा कि तर्क शुरु में दिया जाना चाहिए था। साथ ही बताया कि मामले में सुनवाई समाप्त होने वाली है। दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने मेहता की दलीलों का विरोध किया। मेहता ने कहा, रेफर अनिवार्य रूप से इस आधार पर है कि संघ और केंद्र शासित प्रदेश के बीच संघवाद की रूपरेखा पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है। यह मेरे तर्कों में शामिल है।

मेहता ने पीठ से अनुरोध किया कि उन्हें आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाए। पीठ ने जवाब दिया, हम विचार करेंगे.., हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने मेहता से कहा कि उनके तर्कों में रेफर के पहलू को शामिल नहीं किया गया था। मेहता ने कहा कि रेफरेंस’ शब्द का उपयोग किए बिना सभी प्वाइंट्स को कवर किया गया है। मेहता की दलीलों का विरोध करते हुए, सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि यह मामला कम से कम 10 बार सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, बड़ी बेंच को रेफर करने की याचिका पहले नहीं उठाई गई थी और अंतिम सुनवाई शुरू होने से पहले पहली बार उठाई गई थी।

सिंघवी ने कहा कि रेफर करने का मुद्दा केंद्र द्वारा अपनाई गई विलंब की रणनीति है। शीर्ष अदालत ने मेहता को ‘सेवाओं’ पर नियंत्रण को लेकर केंद्र-दिल्ली विवाद में बड़ी पीठ को रेफर करने में फाइल दाखिल करने की अनुमति दी। शीर्ष अदालत सिविल सेवकों के तबादलों और पोस्टिंग पर प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच एक मामले की सुनवाई कर रही है। जुलाई 2018 में, एक संविधान पीठ ने माना कि दिल्ली के एनसीटी के संबंध में केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद 239एए की सबसेक्शन 3 के तहत भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था तक सीमित है।

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